Normally लोगों को लगता है कि, हमारी 5 Fundamental Duties हैं लेकिन ऐसा नहीं है हमारे 7 मौलिक कर्त्तव्य हैं. आइए जानते हैं… (Our Fundamental Rights in hindi)
Right to equality (समानता का अधिकार) :
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इस अधिकार को हम समानता का अधिकार भी कह सकते हैं जिसके हिसाब से हमें भारतीय कानून के अंतर्गत समानता का अधिकार प्राप्त है जैसे धार्मिक स्वतंत्रता की समानता, अवसर की समानता, स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं, समानता के अधिकार का उल्लेख Article 14 से लेकर Article 18 में है।
Right to freedom (स्वतंत्रता का अधिकार) :
स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत हमें अपने भाव और विचार किसी के भी समक्ष रखने का अधिकार, किसी भी जगह का अधिकार, किसी भी पेशे को चुनने का अधिकार, किसी भी तरह जीवन-यापन करने का अधिकार, कानून से सुरक्षा का अधिकार और किसी भी गलत कार्य के प्रति अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। Article 19, 20, 21, 22 के अंतर्गत हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है।
Right against exploitation (शोषण के विरुद्ध अधिकार ) :
इस कानून के अंतर्गत हमें किसी भी इंसान पर हो रहे अत्याचार को रोकने का अधिकार है, हम किसी पर अपना व्यक्तिगत अधिकार नहीं चला सकते, किसी भी बच्चे से मजदूरी नहीं करवा सकते। भारतीय सम्विधान में Articles 23 and 24 में इस अधिकार का उल्लेख है।
Right to freedom of religion (धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार):
किसी भी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार हम सभी को प्राप्त है जिसके अंतर्गत हम किसी भी धर्म को अपनी स्वेच्छा से स्वीकार कर सकते हैं और मंदिर, मस्जिद और गुररुद्वारे में जाने का अधिकार है लेकिन किसी को भी हम अपने धर्म को forcefully स्वीकार नहीं करवा सकते Article 25 to 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है।
Cultural and Educational rights (शिक्षा और संस्कृति का अधिकार) :
इस अधिकार के अंतर्गत हमें अपनी संस्कृति, भाषा, वेशभूषा और धर्मग्रन्थ आदि को सम्भालकर रखने का अधिकार है। हमें किसी भी स्कूल में पढ़ने का किसी भी Educational Institutions को अपनी इच्छा से चुनने का अधिकार है। Article 29 और Article 30 के अंतर्गत हमें शिक्षा और संस्कृति का अधिकार प्राप्त है।
Right to constitutional remedies (सम्वेधानिक उपचारों का अधिकार):
यह अधिकार America के सम्विधान से लिया गया है जो कि, भौतिक और अध्यात्मिक विकास के लिए बहुत जरुरी है। इस अधिकार को अतिक्रमण से बढ़ने का Arrangement किया गया है। सम्विधान में Article 32 to 35 तक इसका उल्लेख है।
Right to Privacy (निजता का अधिकार): Rights of Citizen in India
इस अधिकार के अंतर्गत हमें अपने अधिकारों की सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है, हम किसी कोई भी व्यक्ति अपनी निजी जानकारी किसी भी वक़्त प्राप्त कर सकता है। भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार हमें Article 21 के अंतर्गत है जो कि, हमारे अधिकारों का हनन होने से बचाता है।
जिस प्रकार जीवन जीने के लिए हमें जल और भोजन की आवश्यकता है उसी प्रकार हमें Personality Development के लिए हमें अपने मौलिक अधिकारों का पालन करना भी बहुत अधिक आवश्यक है।
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