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Veer Savarkar Mercy Petition Pdf 10 Lines On Veer Savarkar Books On Veer Savarkar वीर सावरकर दया याचिका pdf

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Veer Savarkar Mercy Petition Pdf 10 Lines On Veer Savarkar Books On Veer Savarkar वीर सावरकर दया याचिका pdf

Veer Savarkar Mercy Petition Pdf 10 Lines On Veer Savarkar Books On Veer Savarkar वीर सावरकर दया याचिका pdf

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MERCY PETITION V D SAVARKAR
Mercy petition which V D Savarkar (Convict No. 32778) presented personally to the Home Member of the Governor General’s Council, Sir Reginald Craddock, when he came to visit the Andamans (October-November, 1913) on November 14, 1913, reproduced in the following makes a shocking reading:
“I beg to submit the following points for your kind consideration:
(1) When I came here in 1911 June, I was along with the rest of the convicts of my party taken to the office of the Chief Commissioner. There I was classed as ‘D’ meaning dangerous prisoner; the rest of the convicts were not classed as “D”. Then I had to pass full 6 months in solitary confinement. The other convicts had not. During that time I was put on the coir pounding though my hands were bleeding. Then I was put on the oil-mill — the hardest labour in the jail. Although my conduct during all the time was exceptionally good still at the end of these six months I was not sent out of the jail; though the other convicts who came with me were. From that time to this day I have tried to keep my behaviour as good as possible.

(2) When I petitioned for promotion I was told I was a special class prisoner and so could not be promoted. When any of us asked for better food or any special treatment we were told “You are only ordinary convicts and must eat what the rest do”. Thus Sir, Your Honour would see that only for special disadvantages we are classed as special prisoners.

(3) When the majority of the casemen were sent outside I requested for my release. But, although I had been cased (caned?) hardly twice or thrice and some of those who were released, for a dozen and more times, still I was not released with them because I was their casemen [fellow convicts]. But when after all, the order for my release was given and when just then some of the political prisoners outside were brought into the troubles I was locked in with them because I was their casemen.

(4) If I was in Indian jails I would have by this time earned much remission, could have sent more letters home, got visits. If I was a transportee (sic) pure and simple I would have by this time been released, from this jail and would have been looking forward for ticket-leave etc. But as it is, I have neither the advantages of the Indian jail nor of this convict colony regulation; though had to undergo the disadvantages of both.

(5) Therefore will your honour be pleased to put an end to this anomalous situation in which I have been placed, by either sending me to Indian jails or by treating me as a transportee just like any other prisoner. I am not asking for any preferential treatment, though I believe as a political prisoner even that could have been expected in any civilized administration in the Independent nations of the world; but only for the concessions and favour that are shown even to the most depraved of convicts and habitual criminals? This present plan of shutting me up in this jail permanently makes me quite hopeless of any possibility of sustaining life and hope. For those who are term convicts the thing is different, but Sir, I have 50 years staring me in the face!

How can I pull up moral energy enough to pass them in close confinement when even those concessions which the vilest of convicts can claim to smoothen their life are denied to me? Either please to send me to Indian jail for there I would earn (a) remission; (b) would have a visit from my people come every four months for those who had unfortunately been in jail know what a blessing it is to have a sight of one’s nearest and dearest every now and then! (c) and above all a moral – though not a legal – right of being entitled to release in 14 years; (d) also more letters and other little advantages. Or if I cannot be sent to India I should be released and sent outside with a hope, like any other convicts, to visits after 5 years, getting my ticket leave and calling over my family here. If this is granted then only one grievance remains and that is that I should be held responsible only for my own faults and not of others.

It is a pity that I have to ask for this – it is such a fundamental right of every human being! For as there are on the one hand, some 20 political prisoners – young, active and restless, and on the other the regulations of a convict colony, by the very nature of them reducing the liberties of thought and expression to lowest minimum possible; it is but inevitable that every now and then some one of them will be found to have contravened a regulation or two and if all be held responsible for that, as now it is actually done – very little chance of being left outside remains for me.

In the end may I remind your honour to be so good as to go through the petition for clemency, that I had sent in 1911, and to sanction it for being forwarded to the Indian Government? The latest development of the Indian politics and the conciliating policy of the government have thrown open the constitutional line once more. Now no man having the good of India and Humanity at heart will blindly step on the thorny paths which in the excited and hopeless situation of India in 1906-1907 beguiled us from the path of peace and progress. Therefore if the government in their manifold beneficence and mercy release me, I for one cannot but be the staunchest advocate of constitutional progress and loyalty to the English government which is the foremost condition of that progress. As long as we are in jails there cannot be real happiness and joy in hundreds and thousands of homes of His Majesty’s loyal subjects in India, for blood is thicker than water; but if we be released the people will instinctively raise a shout of joy and gratitude to the government, who knows how to forgive and correct, more than how to chastise and avenge. Moreover my conversion to the constitutional line would bring back all those misled young men in India and abroad who were once looking up to me as their guide. I am ready to serve the Government in any capacity they like, for as my conversion is conscientious so I hope my future conduct would be. By keeping me in jail nothing can be got in comparison to what would be otherwise. The Mighty alone can afford to be merciful and therefore where else can the prodigal son return but to the parental doors of the Government? Hoping your Honour will kindly take into notion these points.” [Emphasis added]

Savarkar’s mercy petition presented to Craddock on November 14, 1913 personally at the cellular Jail was not the only one. He submitted in all five mercy petitions in 1911, 1913, 1914, 1918 and 1920. We find mention of his 1911, 1914 and 1918 mercy petitions. Sadly, the texts of these are not available in the archives.

सावरकर दया याचिका pdf

दया याचिका जो वी डी सावरकर (दोषी संख्या 32778) ने गवर्नर जनरल की परिषद के गृह सदस्य सर रेगिनाल्ड क्रैडॉक को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत की थी, जब वह 14 नवंबर, 1913 को अंडमान (अक्टूबर-नवंबर, 1913) की यात्रा पर आए थे, को पुन: प्रस्तुत किया गया है। निम्नलिखित एक चौंकाने वाला अध्ययन है:
“मैं आपके विचारार्थ निम्नलिखित बातें प्रस्तुत करना चाहता हूँ:

(1) जून 1911 में जब मैं यहां आया, तो मुझे अपनी पार्टी के बाकी दोषियों के साथ प्रमुख के कार्यालय में ले जाया गया। आयुक्त. वहां मुझे ‘डी’ अर्थात खतरनाक कैदी की श्रेणी में रखा गया; बाकी दोषियों को “डी” श्रेणी में नहीं रखा गया। तब मुझे पूरे 6 महीने एकान्त कारावास में गुजारने पड़े। अन्य दोषियों के पास नहीं था. उस दौरान मुझे कॉयर पीटते हुए डाल दिया गया, हालांकि मेरे हाथों से खून बह रहा था। फिर मुझे तेल मिल पर रखा गया – जेल में सबसे कठिन काम। यद्यपि पूरे समय मेरा आचरण असाधारण रूप से अच्छा रहा फिर भी इन छह महीनों के अंत में मुझे जेल से बाहर नहीं भेजा गया; हालाँकि मेरे साथ जो अन्य अपराधी आये थे। उस समय से आज तक मैंने अपना व्यवहार यथासंभव अच्छा रखने का प्रयास किया है।

(2) जब मैंने पदोन्नति के लिए याचिका दायर की तो मुझे बताया गया कि मैं एक विशेष श्रेणी का कैदी हूं और इसलिए पदोन्नति नहीं की जा सकती। जब हममें से किसी ने बेहतर भोजन या किसी विशेष उपचार की मांग की तो हमसे कहा गया, “आप केवल सामान्य अपराधी हैं और आपको वही खाना चाहिए जो बाकी लोग खाते हैं”। इस प्रकार महोदय, आपका सम्मान यह देखेगा कि केवल विशेष असुविधाओं के लिए ही हमें विशेष कैदियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(3) जब अधिकांश मुक़दमेबाज़ों को बाहर भेज दिया गया तो मैंने अपनी रिहाई के लिए अनुरोध किया। लेकिन, हालाँकि मुझ पर बमुश्किल दो या तीन बार मुक़दमा चलाया गया (बेंत से मारा गया?) और उनमें से कुछ को तो एक दर्जन या उससे भी अधिक बार रिहा किया गया, फिर भी मुझे उनके साथ रिहा नहीं किया गया क्योंकि मैं उनका मुक़दमा चलाने वाला [साथी दोषी] था। लेकिन आख़िरकार, जब मेरी रिहाई का आदेश दिया गया और तभी बाहर के कुछ राजनीतिक कैदियों को मुसीबत में डाल दिया गया तो मुझे भी उनके साथ बंद कर दिया गया क्योंकि मैं उनका केसमैन था।

(4) यदि मैं भारतीय जेलों में होता तो इस समय तक मुझे काफी छूट मिल चुकी होती, मैं घर पर अधिक पत्र भेज सकता था, मुलाकातें कर सकता था। यदि मैं शुद्ध और सरल परिवहनकर्ता होता तो इस समय तक इस जेल से रिहा हो गया होता और टिकट-छुट्टी आदि की प्रतीक्षा कर रहा होता। लेकिन जैसा कि है, मेरे पास न तो भारतीय जेल के फायदे हैं और न ही इस दोषी कॉलोनी विनियमन का; हालाँकि दोनों का नुकसान उठाना पड़ा।

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(5) इसलिए क्या आपका सम्मान इस विषम स्थिति को समाप्त करने में प्रसन्न होगा जिसमें मुझे रखा गया है, या तो मुझे भारतीय जेलों में भेजकर या किसी अन्य कैदी की तरह मेरे साथ परिवहनकर्ता के रूप में व्यवहार करके। मैं किसी तरजीही व्यवहार की मांग नहीं कर रहा हूं, हालांकि मेरा मानना है कि एक राजनीतिक कैदी के रूप में दुनिया के स्वतंत्र राष्ट्रों में किसी भी सभ्य प्रशासन में इसकी अपेक्षा की जा सकती थी; लेकिन केवल उन रियायतों और अनुग्रह के लिए जो सबसे भ्रष्ट दोषियों और आदतन अपराधियों को भी दिखाई जाती हैं? मुझे इस जेल में स्थायी रूप से बंद करने की वर्तमान योजना मुझे जीवन और आशा को बनाए रखने की किसी भी संभावना से काफी निराश कर देती है। जो लोग सज़ायाफ्ता हैं उनके लिए बात अलग है, लेकिन सर, मेरे सामने 50 साल खड़े हैं!

मैं इतनी नैतिक ऊर्जा कैसे जुटा सकता हूं कि उन्हें नजदीकी कारावास में डाल दूं, जबकि वे रियायतें भी, जिनके बारे में सबसे घृणित अपराधी भी अपने जीवन को सुचारू बनाने का दावा कर सकते हैं, मुझे देने से इनकार कर दिया गया है? या तो कृपया मुझे भारतीय जेल भेज दें क्योंकि वहां मुझे (ए) छूट मिलेगी; (बी) मेरे लोग हर चार महीने में उनसे मिलने आते हैं, जो दुर्भाग्य से जेल में थे, वे जानते हैं कि समय-समय पर अपने निकटतम और प्रियतम से मिलना कितना बड़ा आशीर्वाद है! (सी) और सबसे बढ़कर 14 वर्षों में रिहाई का हकदार होने का एक नैतिक – हालांकि कानूनी नहीं – अधिकार; (डी) अधिक अक्षर और अन्य छोटे फायदे भी। या अगर मुझे भारत नहीं भेजा जा सकता है तो मुझे रिहा कर दिया जाना चाहिए और किसी भी अन्य दोषी की तरह इस उम्मीद के साथ बाहर भेजा जाना चाहिए कि मैं 5 साल बाद उससे मिल सकूं, अपनी छुट्टी का टिकट पा सकूं और अपने परिवार को यहां बुला सकूं। यदि यह अनुमति दे दी जाती है तो केवल एक ही शिकायत रह जाती है और वह यह है कि मुझे केवल अपने दोषों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं।

यह अफ़सोस की बात है कि मुझे इसके लिए पूछना पड़ रहा है – यह हर इंसान का मौलिक अधिकार है! क्योंकि एक ओर लगभग 20 राजनीतिक कैदी हैं – युवा, सक्रिय और बेचैन, और दूसरी ओर एक दोषी कॉलोनी के नियम, उनकी प्रकृति से ही विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को न्यूनतम संभव न्यूनतम तक कम कर देते हैं; यह अवश्यंभावी है कि समय-समय पर उनमें से कोई न कोई एक या दो विनियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा और यदि सभी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जैसा कि अब वास्तव में किया गया है – तो मेरे लिए बाहर रह जाने की बहुत कम संभावना है।

अंत में क्या मैं आपके सम्मान को याद दिला सकता हूँ कि आप इतने अच्छे हों कि क्षमादान की याचिका पर ध्यान दें, जो मैंने 1911 में भेजी थी, और इसे भारत सरकार को अग्रेषित करने के लिए मंजूरी दे दी थी? भारतीय राजनीति के ताजा घटनाक्रम और सरकार की समाधानकारी नीति ने संवैधानिक लाइन को एक बार फिर खोल कर रख दिया है। अब भारत और मानवता की भलाई वाला कोई भी व्यक्ति उन कंटीले रास्तों पर आंख मूंदकर कदम नहीं रखेगा, जिन्होंने 1906-1907 में भारत की उत्तेजित और निराशाजनक स्थिति में हमें शांति और प्रगति के मार्ग से भटका दिया था। इसलिए यदि सरकार अपनी व्यापक कृपा और दया से मुझे रिहा कर दे, तो मैं संवैधानिक प्रगति और अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी का कट्टर समर्थक बनने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, जो उस प्रगति की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। जब तक हम जेलों में हैं, भारत में महामहिम की वफादार प्रजा के सैकड़ों और हजारों घरों में वास्तविक खुशी और खुशी नहीं हो सकती, क्योंकि खून पानी से अधिक गाढ़ा होता है; लेकिन अगर हमें रिहा कर दिया गया तो लोग सहज रूप से सरकार के प्रति खुशी और कृतज्ञता के नारे लगाएंगे, जो सजा देने और बदला लेने से ज्यादा माफ करना और सही करना जानती है। इसके अलावा संवैधानिक मार्ग पर मेरा परिवर्तन भारत और विदेशों में उन सभी गुमराह युवाओं को वापस लाएगा जो कभी मुझे अपने मार्गदर्शक के रूप में देख रहे थे। मैं किसी भी क्षमता में सरकार की सेवा करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा रूपांतरण कर्तव्यनिष्ठ है, इसलिए मुझे आशा है कि मेरा भविष्य का आचरण भी कर्तव्यनिष्ठ होगा। मुझे जेल में रखकर अन्यथा जो होगा उसकी तुलना में कुछ भी नहीं मिल सकता। केवल ताकतवर ही दयालु हो सकता है और इसलिए उड़ाऊ पुत्र सरकार के माता-पिता के दरवाजे के अलावा और कहाँ लौट सकता है? आशा है कि आपके माननीय इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे।” [जोर दिया गया]

सावरकर की दया याचिका 14 नवंबर, 1913 को क्रैडॉक को प्रस्तुत की गई व्यक्तिगत तौर पर सेल्यूलर जेल एकमात्र जेल नहीं थी। उन्होंने सभी पांचों में आवेदन किया 1911, 1913, 1914, 1918 और 1920 में दया याचिकाएँ। हमें उनकी 1911, 1914 और 1918 की दया याचिकाओं का उल्लेख मिलता है। दुःख की बात है कि इनके ग्रन्थ पुरालेखों में उपलब्ध नहीं हैं।

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