Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना
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भारत सरकार स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए समय—समय पर विभिन्न योजनाओं की घोषणा करती है, जो भारत की economic condition के लिए एक important step है। Madhya Pradesh की राज्य सरकार ने 1 August, 2014 को राज्य के युवाओं के बीच एक entrepreneurship-culture (उद्यमशीलता की संस्कृति) को फैलाने और उन्हें profitable business में संलग्न करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना की शुरुआत की। वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग इस योजना को लागू करने के लिए नोडल विभाग है। Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana,

मुख्यमंत्री युवा उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य सभी श्रेणियों के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करके रोजगार सृजन के लिए business development और skill development training के क्षेत्रों में समर्थन देना है।

मुख्मंत्री युवा उद्यमी योजना ऋण

यह योजना ऋण के रूप में स्वयं के business को स्थापित करने के लिए financial help प्रदान करती है। योजना का लाभ लेने के लिए, परियोजना को रु10 लाख और 1 करोड़ के ऋण को आवेदन की स्वीकृति से 15 दिनों के भीतर distribution किया जाएगा। margin money के रूप में, राज्य सरकार परियोजना लागत का 15% या अधिकतम 12 lakh रुपये का अनुदान देगी। 7 साल तक प्रति वर्ष परियोजना की लागत का 5% ब्याज होता है। गारंटी शुल्क का भुगतान प्रचलित दर पर 7 वर्ष तक किया जाना चाहिए।

ऋण भुगतान- loan repayment for Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana Loan

योजना के अनुसार, सरकार द्वारा आपूर्ति की गई margin money के अलावा आवेदक द्वारा loan money का भुगतान किया जाना चाहिए। ऋण की मंजूरी की तारीख से 7 साल के भीतर loan वापस किया जाना चाहिए। loan approval date से भुगतान को शुरू में 6 महीने तक के लिए delay किया जा सकता है।

पात्रता मापदंड- Eligibility for Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana

निम्नलिखित मानदंड को पूरा करने वाले उद्यमी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं-

S. No. Particulars
1 योजना के लाभ का फायदा उठाने के लिए आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2 आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए।
3 आवेदक जो पहले से ही किसी भी राज्य सरकार की योजनाओं या किसी अन्य उद्यमी योजनाओं का लाभार्थी है, को इस योजना के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं है।
4 किसी भी राष्ट्रीयकृत या निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा defaulter के रूप में संदर्भित आवेदक पात्र नहीं है।
5 सेवा उद्योग स्थापित करने के अलावा, यह योजना किसी अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध नहीं है।
6 आवेदक को पात्र होने के लिए 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़- legal documents for Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana

यदि offline लागू किया जाता है, तो application form के साथ निम्नलिखित दस्तावेज attach किए जाने चाहिए, जबकि online आवेदन करते समय documents की scan की गई photocopies upload करने की आवश्यकता होती है।

S. No. Document
1 मध्य प्रदेश का निवासी प्रमाण पत्र/ Resident certificate of Madhya Pradesh
2 परियोजना रिपोर्ट (Project Report)
3 आधार कार्ड/ aadhar card
4 हाल का एक passport size photo
5 शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र/ educational certificate
6 जन्म प्रमाणपत्र/ birth certificate
7 उद्यम विकास प्रशिक्षण प्रमाणपत्र/ business skill development certificate (if applicable)
8 जाति प्रमाण पत्र/ caste certificate
9 यदि किराये / किराये के घर / जमीन को उद्यम के लिए किराए पर दिया जाता है उद्यम के लिए machines / equipment / प्रस्तुत आदि की वर्तमान दर उद्धरण P. L. Certificate
Online Application Process

Step 1: The applicant official website पर इस link पर click कर के भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का online form भर सकता है

Click here to Redirect to MSME, Madhya Pradesh

Step 2: आवदेक यदि नया रोजगार स्थापित करना चाहता है तो उसे register करना होगा. यदि पहले से रजिस्टर्ड है तो वह scheme को direct drop-down list में से select कर सकता है

Step 3: On login के बाद application form सही जानकारी के साथ भरा जाना चाहिए  तथा सम्बंधित documentsभी Attach करें

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